Suprim कोर्ट ने तलाक़ ए हसन को रद्द करने का दिया आदेश
• ANIL SINGH
रायपुर, शाश्वत स्वर,,
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तलाक-ए-हसन को रद को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा कि क्या आधुनिक सभ्य समाज में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली इस प्रथा को बने रहने देना चाहिए?